![]()
जींद में शुक्रवार को एडीजे जयबीर सिंह की अदालत ने हत्या के मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा व 35-35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 24 फरवरी 2018 को नरवाना की बडसीपत्ती निवासी मुकेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई बलजीत कन्या स्कूल के निकट बिजली रिपेयरिंग तथा विवाह शादियों में मशीन से पिसाई का कार्य करता था। घर में सगाई होने की बात कह कर गुरथली रोड पर बुलाया बलजीत अपने दो दोस्तों के साथ दुकान के बाहर बैठा हुआ था। उसी दौरान एक व्यक्ति बिजली की केबल लेने के लिए दुकान पर पहुंचा। बातचीत के दौरान व्यक्ति ने घर में सगाई होने की बात कही। व्यक्ति ने बलजीत को गुरथली रोड पर बुलाया। इस पर बलजीत बाइक पर पिसाई मशीन को रखकर गुरथली रोड पर चला गया। देर रात को बलजीत का शव गुरथली रोड पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उसका गला तेजधार हथियार से काटा गया था। शहर थाना नरवाना पुलिस ने मृतक के भाई मुकेश की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। उम्र कैद के अलावा 35-35 हजार रुपए जुर्माना पुलिस जांच में पानीपत निवासी अरूण व नरवाना निवासी कमल का नाम उभर कर सामने आया था। जिस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने अरूण व कमल को उम्र कैद की सजा व 35-35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।


