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हरियाणा के जींद में आग लगाकर सास की हत्या करने की आरोपी महिला को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में महिला को एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार सफीदों क्षेत्र के खातला गांव की महिला सुमित्रा ने 29 सितंबर 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने मकान में चारपाई पर सोई हुई थी। उसी दौरान उसकी बहू संगीता ने कहासुनी के चलते आग लगा दी थी। इसमें वह बुरी तरह से झुलस गई और पीजीआई में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। चार साल से चल रहा था मामला, अब फैसला
पुलिस ने संगीता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की कोर्ट ने हत्या की दोषी संगीता को उम्र कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी का परिणाम है कि हत्या की दोषी महिला को उम्र कैद की सजा मिली है। इस सजा के साथ ही कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।


