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ब्यूरो: चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव अब 30 जनवरी को सुबह 10 बजे होंगे। बुधवार (24 जनवरी) को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने तारीख तय की। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को चंडीगढ़ नगर निगम के लिए 30 जनवरी को सुबह 10 बजे मेयर चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए कि चुनाव के दिन किसी भी पार्षद को अपने समर्थकों या किसी सुरक्षाकर्मी को साथ लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
चंडीगढ़ प्रशासन को इन पार्षदों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं और मेयर चुनाव के दौरान किसी भी पार्षद को सुरक्षाकर्मी लाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चुनावी प्रक्रिया के दौरान संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी चंडीगढ़ पुलिस की होगी।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि आगंतुक गैलरी के पास किसी भी राजनीतिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, कानून के अनुपालन में पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन को चंडीगढ़ मेयर चुनाव की अखंडता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इन निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
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