पंजाब न्यूज़लाइन, चंडीगढ़, 24 जनवरी-
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने आज सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के कैशलेस मुफ्त इलाज के लिए शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके साथ ही कपूर ने अधिकारियों को केंद्रीय मोटर वाहन (11वां संशोधन) नियम, 2020 की धारा 167(8) का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में हिट-एंड-रन मामलों में पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे पर भी चर्चा हुई। .
यह बैठक पंचकुला स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित की गई, जिसमें एडीजीपी टीएंडएच हरदीप दून मौजूद रहे, जबकि राज्य के अन्य वरिष्ठ यातायात अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। कपूर ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के कैशलेस मुफ्त इलाज के लिए एक योजना शुरू की है। श। कपूर ने राज्य में इस योजना के तहत किये गये कार्यों की समीक्षा की और कहा कि यह योजना भारत सरकार द्वारा पायलट आधार पर चलायी जा रही है जिसके तहत पांच लाख रुपये तक का इलाज संभव है. सड़क दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपये निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं।