पंजाब न्यूज़लाइन, चंडीगढ़, 7 फरवरी –
हरियाणा सरकार ने नगरपालिका चुनाव में शामिल राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के हस्तांतरण या नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं, जो 2 और 9 मार्च को आयोजित होने वाले हैं। यह प्रतिबंध तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि चुनाव की घोषणा परिणाम। हालांकि, यदि चुनावों से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को स्थानांतरित करना आवश्यक माना जाता है, तो राज्य चुनाव आयोग से पूर्व लिखित अनुमोदन अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव डॉ। विवेक जोशी ने आज इस आशय के आदेश जारी किए हैं।
यह उल्लेखनीय है कि आम चुनाव 8 एमसी में सभी वार्डों के महापौर और पार्षदों के लिए आयोजित होने वाले हैं, साथ ही साथ 4 नगरपालिका परिषदों और 21 नगरपालिकाओं में सभी वार्डों के राष्ट्रपतियों और पार्षदों के लिए भी। नगरपालिका परिषद सोहना (गुरुग्राम) के अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद सोहना (गुरुग्राम), नगरपालिका समिति असंदह (करणल), और इस्माइलबाद (कुरुक्षेटा) के नगर निगमों में महापौर के पद के लिए चुनाव भी आयोजित किए जाएंगे।