नगरपालिका चुनाव राज्य में प्रभावी आचार संहिता
पंजाब न्यूजलाइन, चंडीगढ़, 11 फरवरी –
हरियाणा राज्य के चुनाव आयुक्त, धनपत सिंह ने कहा कि नगरपालिका चुनावों की घोषणा के साथ, अब राज्य में आचार संहिता आचार संहिता है।
उन्होंने कहा कि, चुनाव अनुसूची के अनुसार, कोई नई योजनाएं या परियोजनाओं की घोषणा नहीं की जा सकती है, और कोई फाउंडेशन स्टोन्स नहीं रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, संबंधित क्षेत्रों में किसी भी परियोजना या इमारतों का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा मॉडल संहिता आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इन जिलों में चुनावी कर्तव्यों में शामिल कोई भी अधिकारी या अधिकारी और न ही इन नगरपालिका निकायों के किसी भी कर्मचारी को चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने तक पोस्टिंग के वर्तमान स्थान से स्थानांतरित किया जाएगा। यदि चुनावों से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का हस्तांतरण आवश्यक है, तो यह केवल राज्य चुनाव आयोग से पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है।