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हरियाणा में विधायकों पर सरकार मेहरबान:कार-फ्लैट खरीदने के लिए देगी एक करोड़ का लोन; 10 हजार यात्रा भत्ता भी मिलेगा




हरियाणा सरकार ने विधायकों को बड़ी राहत दी है। सरकार विधायकों को अब कार, मकान या फ्लैट बनाने के लिए एक करोड़ रुपए का लोन और प्रतिमाह 10 हजार रुपए विशेष यात्रा भत्ता देगी। इससे संबंधित दोनों नए संशोधन को लागू कर दिया गया है। विधायक मकान-फ्लैट निर्माण और कार खरीदने के उद्देश्य से अब ऋण ले सकते हैं। इस संबंध में 9 सितंबर को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। नए प्रावधान के तहत दूसरी बार अग्रिम ऋण लेने के लिए 60 वर्ष से कम आयु की शर्त और तीसरी बार मकान बनाने के लिए ऋण पाने के लिए 60 वर्ष से कम आयु की शर्त का प्रावधान भी हट गया है। इसके तहत एक करोड़ रुपए के अतिरिक्त विधायकों के घर की बड़ी मरम्मत और बदलाव करवाने के लिए 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि भी मिलेगी। दूसरी बार भी लोन के लिए हकदार होगा सरकार की ओर से इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, यदि कोई सदस्य पहली बार अग्रिम ऋण प्राप्त करने के बाद अगर उसकी आयु 60 वर्ष से कम है तो वह पिछली अग्रिम राशि के मूलधन और ब्याज की वसूली पूर्ण होते ही तत्काल दूसरी बार अग्रिम राशि प्राप्त करने पर हकदार है। अगर कोई सदस्य अपना मकान बनाने की अग्रिम बकाया मूलधन राशि में से 10 लाख की राशि की अदायगी पहले ही कर चुका है तो यह अपने मकान की बड़ी मरम्मत और बदलाव करवाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए निकासी करने का भी हकदार है।

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