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हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) की राज्य सलाहकार समिति की बैठक आज पंचकूला में आयोजित होगी। इस बैठक की अध्यक्षता आयोग के चेयरमैन नंद लाल शर्मा करेंगे। बैठक में आयोग के सदस्य, बिजली वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशक (MD), उपभोक्ता संगठनों, उद्योग जगत, कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों तथा विद्युत लोकपाल सहित कुल 21 सदस्य भाग लेंगे। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के अंतर्गत राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों को एक साझा मंच पर लाकर बिजली क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। वहीं धारा 88 समिति के उद्देश्यों को परिभाषित करती है, जिनमें उपभोक्ता हितों की सुरक्षा, पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा आयोग की नीतियों और विनियमों पर परामर्श देना शामिल है। मीटिंग में इन मुद्दों पर चर्चा होगी बैठक में उपभोक्ता शिकायत निवारण, स्मार्ट मीटरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा, हरियाणा बिजली उत्पादन निगम के थर्मल प्लांटों से निकलने वाली फ्लाई ऐश के प्रबंधन और बिजली वितरण व्यवस्था की गुणवत्ता सुधार जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी।आयोग का मानना है कि समिति से प्राप्त सुझाव आगामी आदेशों और नीतिगत फैसलों को और अधिक उपभोक्ता-हितैषी और प्रभावी बनाने में सहायक होंगे। राज्य सलाहकार समिति उपभोक्ताओं और आयोग के बीच संवाद की एक सशक्त कड़ी है, जो बिजली क्षेत्र में सुधार और पारदर्शिता को नई दिशा देती है।


