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डेरा प्रमुख राम रहीम के स्कूलों-अस्पतालों को राहत:हाईकोर्ट ने डेली खर्च के लिए बैंक खाते संचालन की छूट दी; सजा के बाद से सील थे




पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा ट्रस्ट को शिक्षण संस्थानों, अस्पताल व रोजाना खर्च के लिए बैंक खाते के संचालन की छूट दी। इस आदेश से पहले हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा-सौदा में चल रहे सात शिक्षण संस्थानों को चलाने के लिए हाई कोर्ट ने सिरसा के डीसी सहित डीईओ और दो सरकारी स्कूलों के रिटायर्ड प्रिंसिपलों की एक गवर्निंग बाडी के गठन के आदेश दे दिए थे। डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को सजा होने के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर डेरा सच्चा सौदा सिरसा के सभी बैंक खाते सील कर दिए गए थे। टीचर्स-स्टाफ को नहीं मिल रही थी सैलरी दरससल डेरे के ही कई शिक्षण संस्थानों ने हाई कोर्ट में चल रहे इस मामले में अर्जी दायर कर कहा था कि डेरे के बैंक खाते सील हो जाने के चलते इन शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और अन्य स्टाफ सहित अस्पताल के डाक्टरों और अन्य स्टाफ को वेतन नहीं जारी किया जा रहा है। ऐसे में इन संस्थानों को चलाये जाने में काफी परेशानी आ रही है। डेरे के स्कूलों में कई बच्चे पढ़ रहे हैं अगर समय पर यहां के शिक्षकों और अन्य स्टाफ को वेतन नहीं दिया गया और बिजली पानी के बिल नहीं भरे गए तो इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। पंचकूला हिंसा में सरकार की भूमिका की जांच होगी 2017 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह को दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकूला में हुई हिंसा पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट अब यह जांच करेगा कि क्या हरियाणा सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही थी या फिर समर्थकों की भीड़ जुटने में उसकी कोई मिलीभगत थी। 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में फैली इस हिंसा में 32 लोगों की मौत हुई थी और 118 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ था। उस समय डेरा प्रमुख के समर्थक कथित तौर पर हथियारबंद होकर पहुंचे थे।चीफ जस्टिस शील नागू, जस्टिस विनोद एस भारद्वाज और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की पूर्ण पीठ इस मामले से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

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