Home ਪੰਜਾਬ AAP नेता संजय सिंह राज्यसभा सदस्य के तौर पर आज नहीं ले सकेंगे शपथ, यहां जाने वजह | Action Punjab

AAP नेता संजय सिंह राज्यसभा सदस्य के तौर पर आज नहीं ले सकेंगे शपथ, यहां जाने वजह | Action Punjab

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AAP नेता संजय सिंह राज्यसभा सदस्य के तौर पर आज नहीं ले सकेंगे शपथ, यहां जाने वजह | Action Punjab

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ब्यूरो : जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने से रोक दिया गया है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, आप नेता आज सोमवार को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ नहीं ले सकेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने उन्हें इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

सभापति के निर्देशों का पालन ना करने के कारण सिंह को पिछले साल 24 जुलाई को राज्यसभा से निलंबन का सामना करना पड़ा था। हिरासत में होने के बावजूद, 51 वर्षीय आप नेता को दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने शनिवार को हिरासत में सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी। अदालत का फैसला सिंह द्वारा अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर करने के दो दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने 5 से 9 फरवरी तक संसद के चल रहे बजट सत्र में भाग लेने की मांग की थी।

सिंह के कानूनी प्रतिनिधि ने अदालत को सूचित किया कि अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले ली गई है, क्योंकि सिंह को 7 फरवरी को सुल्तानपुर में एक अन्य मामले में सुनवाई में भाग लेने की जरूरत है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संशोधित याचिका का विरोध नहीं करने पर, अदालत ने सिंह की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिससे उन्हें अनुमति मिल गई। वह सोमवार को शपथ लेंगे।

संजय सिंह अब खारिज हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की प्रवर्तन निदेशालय की जांच के सिलसिले में अक्टूबर से जेल में बंद हैं। 4 जनवरी को, उन्हें राज्यसभा सदस्यता के लिए अपना नामांकन जमा करने की अनुमति दी गई, और 10 जनवरी को, उन्हें अपने सदस्यता प्रमाण पत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाने की मंजूरी मिली।

Delhi excise policy case: ED files supplementary charge sheet against AAP leader Sanjay Singh

केंद्रीय एजेंसी मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, जो दिल्ली के संघर्षरत शराब उद्योग को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से अरविंद केजरीवाल सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति के इर्द-गिर्द घूमती है।

Delhi's Rouse Avenue court.jpg

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में यह आरोप शामिल है कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और विशिष्ट डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर रिश्वत दी थी। आम आदमी पार्टी इन आरोपों का सख्ती से खंडन करती है. संजय सिंह की पार्टी के सहयोगी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पिछले साल मार्च से इसी मामले में जेल में बंद हैं।

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