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हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का बढ़ा दायरा:1.40 लाख आय वाली महिलाएं भी होगी पात्र, 1 नवंबर को पहली किस्त जारी




हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब 1 लाख 40 हजार तक की वार्षिक आय वाली महिलाएं भी योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी, पहले यह सीमा 1 लाख थी। इस विस्तार से अधिक परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। हिसार जिले में महिलाओं द्वारा फॉर्म भरवाए जा रहे है और दूसरी महिलाओं को भी योजना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि योजना के तहत 23 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में योजना के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। सरकार का मानना है कि आय सीमा बढ़ने से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अधिक परिवारों की बेटियां इस योजना से लाभान्वित होगी। मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र महिलाएं मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर रही हैं। भरे गए फॉर्म की जांच में विभाग द्वारा 22 दिन का समय लिया जा रहा है। पात्र महिलाओं को हरियाणा दिवस के अवसर पर, यानी 1 नवंबर को पहली किस्त भेजी जाएगी। पति का रिहायशी प्रमाण पत्र अनिवार्य योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज चाहिए। इनमें महिला का आधार कार्ड, महिला के माता-पिता या सास-ससुर का आधार कार्ड, बिजली बिल, महिला का रिहायशी प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी और पैन कार्ड शामिल हैं। यदि कोई महिला दूसरे राज्य से हरियाणा में विवाहित है, तो उसे पति का रिहायशी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

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