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सोनीपत में गौवंश भरे कैंटर को पकड़ा, दो तस्कर गिरफ्तार:क्रूरतापूर्वक 14 गायों को ठूंस-ठूंस कर भरा हुआ था; ​भिगान टोल पर कैंटर को रोका




सोनीपत में गौ रक्षा दल हरियाणा के सदस्यों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब से दिल्ली की ओर जा रहे एक कैंटर (ट्रक) को पकड़ा है, जिसमें क्रूरतापूर्वक 14 गायों को ठूंस-ठूंस कर भरा गया था। गौ रक्षा दल के सदस्य पवन की शिकायत पर थाना मुरथल में दो आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा (FIR) दर्ज किया गया है, जबकि एक आरोपी मौके से भागने में सफल रहा।
​गौ रक्षा दल को मिली थी गुप्त सूचना
गन्नौर के गाँव दातौली के रहने वाले पवन गौरक्षा दल हरियाणा के सदस्य हैं और उसने पुलिस को बताया कि उन्हें एक गुप्त सूचना मिली थी। सूचना में बताया गया कि एक लाल रंग का कैंटर (नंबर UP25HT4030) पंजाब से आ रहा है, जिस पर तिरपाल ढका हुआ है और उसमें काफी गाय भरी हुई हैं। ये गायें काटने के लिए लोनी बॉर्डर, दिल्ली की तरफ ले जाई जा रही थी।
​भिगान टोल प्लाजा पर कैंटर को रोका गया
​गुप्त सूचना के आधार पर पवन अपने साथियों के साथ जी.टी. रोड, गन्नौर पहुंचे। गन्नौर पुल पार करने के बाद उन्होंने उपरोक्त नंबर का कैंटर दिल्ली की ओर जाते हुए देखा। गौ रक्षा दल के सदस्यों ने भिगान टोल प्लाजा पर कैंटर को सफलतापूर्वक रोक लिया। कैंटर में तीन व्यक्ति सवार थे। दल के सदस्यों ने दो व्यक्तियों को पकड़ लिया, जबकि एक व्यक्ति मौके से भागने में सफल रहा। जब कैंटर का तिरपाल हटाकर देखा गया, तो उसमें 14 गायों को ठूंस-ठूंस कर भरा गया था। गायों के लिए खाने का चारा और पानी भी उपलब्ध नहीं था। इसके तुरंत बाद, गौ रक्षा दल ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। ​दो आरोपी गिरफ्तार, मामला दर्ज
​सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और भीड़ की सहायता से कैंटर और दोनों पकड़े गए आरोपियों को थाना मुरथल लाया गया। थाने में ASI सुमित के समक्ष शिकायतकर्ता पवन ने कैंटर और दो आरोपियों को पेश किया। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने अपनी पहचान दयाराम पुत्र बद्री प्रसाद निवासी महोल्ला आजाद नगर लोभीपुर, बहेरी, यू.पी. और नरेन्द्र प्रसाद पुत्र बेधराज निवासी गांव रसूलपुर, त. बहेरी, जिला बरेली, यू.पी. के रूप में बताई।
​पुलिस ने ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से गाड़ी (UP25HT4030) और 14 गायों की वीडियो बनाकर उन्हें फर्द (प्रमाण) के तहत पुलिस कब्जे में लिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 5/13(2), 17 HGS GS ACT (हरियाणा गोवंश संरक्षण और गोसंवर्धन अधिनियम), और 11-59-60 AC ACT (पशु क्रूरता निवारण अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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