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सोनीपत जिले में खेतों से तांबे की बिजली तार चोरी करने का एक गैंग लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रही है। खेतों से होने वाली चोरियों से किसानों में खौफ है। जहां एक भूतपूर्व सैनिक ने स्थानीय पुलिस को शिकायत दी है कि कुछ लोग बार-बार उसके खेत से ट्यूबवेल की बिजली की तारे काटकर चोरी कर रहे हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव सिरसाढ़ के युवक पर आरोप गोहाना के गांव सिरसाढ़ के रहने वाले जितेंद्र ने थाना सदर गोहाना में दी शिकायत में बताया कि वह भारतीय सेना का भूतपूर्व सैनिक है और वर्तमान में खेतीबाड़ी करता है। उसके खेत में ट्यूबवेल के लिए बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है। आरोप है कि गांव महमूदपुर का रहने वाला प्रदीप उर्फ काला अपने कई साथियों के साथ मिलकर उसकी ट्यूबवेल से मोटर तक लगी कीमती तांबे की बिजली की तारें काटकर चोरी कर ले गया। पहले भी वारदात कर चुका आरोपी जितेंद्र ने बताया कि आरोपी प्रदीप पहले भी कई बार इसी तरह उसके खेत से बिजली की तारें चोरी कर चुका है। करीब तीन वर्ष पहले भी उसके तीन स्टार्टर चोरी किए गए थे। लगातार हो रही इन चोरी की वारदातों से उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और कृषि कार्य में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। नशे के लिए करते हैं चोरियां
जितेंद्र ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों के खेतों में पिछले कई महीनों में दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदात हो चुकी है। नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। खेतों में 24 घंटे पहरा नहीं दे सकते जितेंद्र ने बताया कि उनके एरिया में चोरी की वारदात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि रात को ही नहीं, बल्कि दिन में भी चोरी की वारदात हो रही है और खेतों में अब 24 घंटे पहरा नहीं दे सकते। परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जल्द से जल्द चोर को पकड़कर कार्रवाई की जाए। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस जितेंद्र ने बताया कि प्रदीप और उसके साथी इलाके के अन्य खेतों में भी इस तरह की चोरी की वारदातें अंजाम देते रहते हैं, इसलिए उसने थाना सदर गोहाना पुलिस से कठोर कानूनी कार्रवाई करने और हुए नुकसान की भरपाई करवाने की मांग की है। थाना सदर गोहाना पुलिस ने जितेंद्र की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए प्रदीप उर्फ काला महमूदपुर व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने धारा 303(2) BNS के तहत दर्ज किया है।


