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सिरसा में एक 82 साल के बुजुर्ग को छेड़छाड़ मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला मंगलवार को एडिशनल सेशन जज डॉ. नरेश कुमार सिंघल की कोर्ट ने सुनाया। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगर जुर्माना नहीं भरा तो अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। एडवोकेट अमित मेहता ने बताया कि, यह मामला साल 2022 का था। पीड़ित बच्ची के साथ दोषी बुजुर्ग ने छेड़छाड़ की थी। ऐसे में कोर्ट ने उसे यह सजा सुनाई है। पुलिस को दी शिकायत में गांव निवासी छात्रा ने बताया था कि वह 31 मई 2022 को पड़ोस की दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी। उस दौरान उसे दुकान पर पड़ोस का अंकल मिला और उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई और कहा कि यहीं खड़ी रह, मैं अंदर से सामान लेकर आ रहा हूं। बाहों में जकड़ कर की छेड़छाड़ शिकायत के अनुसार, अंकल ने उसे चारपाई पर बैठा दिया और उसके पास आकर बैठ गए। उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसकी गालों को चूमने लगा। उसने शोर मचाया तो कहा कि वह उसे मार देगा। वह डर गई और तभी वहां आवाज देता हुआ उसका भाई आ गया और उसे देखकर अंकल ने उसे छोड़ दिया। वह रोती हुई अपने घर आ गई और सारी बात माता-पिता को बतलाई। इसके बाद परिवारजन पुलिस थाने में लेकर पहुंचे। महिला लीगल एडवाइजर चंचल रानी के समक्ष पेश की और उसने पीड़ा बताई।


