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हरियाणा में होलसेल और रिटेल में एमटीपी बिक्री पर रोक:गुरुग्राम में स्टॉक वापस मंगवाया जा रहा, सिर्फ सरकारी अस्पतालों में मिलेगी




हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में एमटीपी किट की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह निर्णय जनस्वास्थ्य की सुरक्षा एवं मेडिसन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलर करने के लिए लिया गया है। स्टॉकिस्ट और मेडिकल स्टोर को अपने यहां से स्टॉक हटाना होगा। गुरुग्राम में सेक्टर 31 स्थित पॉलीक्लिनिक में बने जिला सेंट्रल स्टोर से ही खरीदी जा सकेगी। सिविल सर्जन डॉ. अलका सिंह ने बताया कि सरकार के ताजा निर्देशों के तहत सभी होलसेलर और रिटेलर को किट की बिक्री तुरंत बंद करने और संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी मान्यता प्राप्त एमटीपी सेंटर्स को निर्देश दिया गया है कि आवश्यकता अनुसार गर्भ संबंधी उपचार हेतु केवल Tab. Mifepristone 200 MG” को जिला सेंट्रल स्टोर पॉलीक्लिनिक से ही प्राप्त करें। साथ ही वे स्टॉक रजिस्टर का सही रखरखाव करें और प्रत्येक महीने अपनी रिपोर्ट विभाग को जमा करवाएं, ताकि दवाओं की उपलब्धता और उपयोग पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके।

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