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हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला प्रशासन ने दीवाली पर आतिशबाजी के लिए सख्त नियम जारी किए हैं। केवल ग्रीन पटाखों को फोड़ने की इजाजत होगी। पटाखे फोड़ने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा। यह फैसला हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव पर लिया गया है। जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 और विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत ये नियम लागू किए गए हैं। जिले में बेरियम लवण वाले पटाखों और लड़ी (श्रृंखला) पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह रोक है। सिर्फ ग्रीन पटाखों की अनुमति है। अधिकारियों को निर्देश जिलाधीश ने डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, डीएसपी, नगर पालिका सचिव, SHO और अग्निशमन अधिकारियों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए छापेमारी करने और रोजाना रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस ने भी कमर कस ली है। शहर में 24 जगहों पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही है। बाजारों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर पुलिसकर्मी पैदल गश्त कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति टीम भी तैनात है।


