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दुकानदारों ने सालों से नहीं भरा किराया, 31 तक शॉप खाली करने के दिए आदेश




भास्कर न्यूज | झज्जर शहर के प्रतिष्ठित रेड क्रास कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों को दुकानें खाली करने का लीगल नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से डीसी के आदेश के तहत की गई है। सभी दुकानदारों को 31 अक्टूबर 2025 तक दुकानें खाली करनी होंगी। सूत्रों के अनुसार, नोटिस जारी करने के पीछे कई कारण हैं। इनमें से सबसे अहम 9 दुकानदार हैं जिन्होंने कई वर्षों से किराया जमा नहीं किया। इनका बकाया किराया 2 लाख से लेकर 5 लाख तक हो चुका है। इसके अलावा कुछ दुकानों को सील भी किया गया है। 3 दुकानें ऐसी हैं, जिनके मालिकों का देहांत हो चुका है। अब इनके नॉमिनी को नोटिस भेजा गया है। रेड क्रास कॉम्प्लेक्स में दुकानें 2007 से संचालित हो रही हैं। शुरू में किराया केवल 450 रुपए प्रति माह था, जो अब बढ़कर 3500 रुपए तक पहुंच चुका है। समय के साथ किराया बढ़ने के बावजूद कुछ दुकानदारों ने भुगतान नहीं किया, जिससे प्रशासन ने पहली बार सख्त कदम उठाने का फैसला किया। डीसी के आदेश के अनुसार रेड क्रॉस कॉम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण किया जाएगा डीसी के आदेश के अनुसार रेड क्रास कॉम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण नए प्लान के तहत किया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया कि इस परिसर में कौन-कौन से बदलाव और निर्माण होंगे। जिससे इस विषय में दुकान मालिक और किरायेदार दोनों ही अनिश्चितता में हैं। ^जिला प्रशासन के आदेश के बाद सभी दुकानदारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। यह बात सही है कि अधिकांश दुकानदार किराया नहीं दे रहे हैं, लिहाजा दुकानें खाली करवाई जा रही हैं। -देवेंद्र सिंह चहल, सचिव, रेड क्रॉस झज्जर

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