![]()
सोनीपत की अदालत ने नाबालिग लड़की से रेप के मामले में दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADSJ) नरेंद्र की कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 50 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे। कोर्ट ने रेप के दोषी नदीम को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार दिया। यह मामला 12 अप्रैल 2023 को सामने आया था। पानीपत की एक महिला ने कुंडली थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 16 वर्षीय बेटी 11 अप्रैल 2023 को कुंडली क्षेत्र के एक गांव में अपनी बुआ के घर से लापता हो गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पानीपत निवासी नदीम उनकी बेटी को बहकाकर ले गया है। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की और लापता लड़की को बरामद कर लिया। मेरठ में दोस्त के घर ले जाकर किया रेप किशोरी ने अदालत में दिए अपने बयान में बताया कि आरोपी नदीम उसे बहला-फुसलाकर उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित अपने दोस्त के घर ले गया था। किशोरी के अनुसार, नदीम ने वहां खेतों में उसके साथ रेप किया था। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नदीम को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में नदीम ने बताया कि वह लड़की के गांव का ही रहने वाला है और दोनों की मुलाकात के बाद उसका उनके घर आना-जाना शुरू हो गया था। उसने लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए थे। बाद में उसने लड़की को उसकी बुआ के घर से 12 अप्रैल 2023 को दिल्ली बुला लिया था और फिर मेरठ ले गया था। विभिन्न धाराओं के तहत सजा का विवरण एएसजे नरेंद्र की अदालत ने दोषी नदीम को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए निम्नलिखित सजाएं सुनाई हैं…


