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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मानेसर भूमि घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दायर याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। है। अब इस मामले में पंचकूला सीबीआई की बिशेष अदालत में आरोप तय करने में सुनवाई नहीं होगी। हुड्डा ने पंचकूला विशेष सीबीआई अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मामले की सुनवाई स्थगित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी, जिससे उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का रास्ता साफ हो गया था। हुड्डा द्वारा दायर याचिका में विशेष सीबीआई न्यायाधीश द्वारा 19 सितंबर को पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी और अगली सुनवाई पर आरोप तय करने का निर्देश भी दिया था।


