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फरीदाबाद में भूपानी थाना क्षेत्र के खेड़ीकला गांव में 7 साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने तीनों दोषियों — गौरव, उमेश और हेमराज — को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही गौरव पर 30 हजार रुपए और उमेश व हेमराज पर 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 10 मई 2018 का है, जब खेड़ीकला गांव निवासी अशोक (25 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अशोक, गांव निवासी प्रकाश का भतीजा था और खेती-बाड़ी करता था। घटना वाले दिन दोपहर में वह अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था और गेलीराम के मकान के पास सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। इसी दौरान बाइक पर सवार गौरव और उमेश वहां पहुंचे और अशोक पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जांच में पता चला कि यह हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई थी, और इस पूरी साजिश में तीसरा आरोपी हेमराज भी शामिल था। दो गुटों की रंजिश बनी खून की वजह सरकारी वकील रविंद्र गुप्ता ने बताया कि गांव खेड़ीकला लंबे समय से दो गुटों — हेमराज गुट और टेकचंद गुट — में बंटा हुआ है। मृतक अशोक का परिवार टेकचंद गुट से था, जबकि आरोपी हेमराज विपक्षी गुट का सदस्य था। दोनों पक्षों में साल 2015 से विवाद चला आ रहा था। इसी आपसी रंजिश ने धीरे-धीरे हत्या का रूप ले लिया। अदालत का फैसला मामले की जांच पूरी होने और गवाहों के बयानों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि तीनों अभियुक्तों ने साजिश के तहत हत्या की वारदात को अंजाम दिया। अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और आर्थिक दंड भी लगाया।


