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हरियाणा के उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने स्टाफ सिक्योरिटी-कंज्यूमर सिक्योरिटी डिपॉजिट पर ब्याज भुगतान वित्तीय वर्ष (FY) 2025-26 संबंधी आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत सिक्योरिटी डिपॉजिट करने पर पर 6.50% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। ब्याज राशि का समायोजन उपभोक्ता के पहले बिलिंग साइकल में किया जाएगा। यदि समय पर एडजस्टमेंट नहीं होता, तो निगम को 18% ब्याज दर से भुगतान करना होगा। ये आदेश चीफ इंजीनियर (कॉमर्शियल) की ओर से जारी किया गया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, कंज्यूमर के सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट में रखी गई राशि है। यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष में दर्ज औसत मासिक बिल राशि के दोगुने के बराबर होती है। अन्य व्यवसायों के विपरीत, बिजली व्यवसाय में, उपभोक्ता को पहले बिजली की खपत करने और बाद में बिल जारी करने की सुविधा होती है। हरियाणा का बिजली विभाग अनिल विज के पास है। यहां देखिए ऑर्डर…


