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हरियाणा में 103 तरह की भर्तियों को मंजूरी:6377 पदों के लिए जल्द जारी होंगे ज्वाइनिंग लेटर; विभागों में 3240 क्लर्क के पद भी शामिल




हरियाणा सरकार ने 103 तरह की भर्तियों की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई रिव्यू मीटिंग में दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा और आगे की कार्रवाई को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग की तरफ से 103 प्रकार की भर्तियों के लिए 6377 अनुमोदन और कार्यभार ग्रहण पत्र जारी करने की संस्तुति की है। इसमें विभिन्न विभागों में 3240 क्लर्क पद, परिवहन विभाग में चालक, टीजीटी पदों के लिए कार्यभार ग्रहण पत्र जारी करने आदि की प्रक्रिया शामिल है। साथ ही 835 टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर), 112 पीजीटी (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर), 1820 पीआरटी (प्राइमरी टीचर) और 370 भारी वाहन चालकों के लिए कार्यभार पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। कच्चे कर्मचारियों के लिए नए नियम हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा अवधि समाप्त होने पर विभागाध्यक्षों को समय पर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कार्यमुक्ति से जुड़ी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर पोर्टल पर अपडेट करनी अनिवार्य होगी। यदि विभाग तय समय में जवाब नहीं देगा तो यह माना जाएगा कि संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त करने पर कोई आपत्ति नहीं है और उसे पोर्टल से स्वतः कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। सरकार ने रखीं दो नई शर्तें एचकेआरएनएल ने आदेश में दो प्रमुख शर्तें भी बताई हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट विभागों को देनी होगी। इसके संबंधित कर्मचारी हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम-2024 के तहत कवर न करता हो।कर्मचारी से संबंधित कोई मुकदमा अदालत में लंबित न हो, जिसमें अंतरिम राहत मिली हो। यदि ये दोनों शर्तें पूरी पाई जाती हैं और विभाग 15 दिन में जवाब नहीं देता है तो कर्मचारी की कार्यमुक्ति स्वतः मान ली जाएगी। सिंचाई व बिजली विभाग में सर्वाधिक अस्थाई नियुक्तियां अस्थायी नियुक्तियों के मामले में सिंचाई विभाग और बिजली निगम सबसे आगे हैं। यहां तीन से छह माह की अवधि के लिए कर्मचारी रखे जाते हैं। इसके अलावा मंडियों में फसल खरीद सीजन के दौरान भी अस्थाई कर्मचारी लगाए जाते हैं।निगम ने आदेश में कहा है कि इन सभी नियुक्तियों की समय पर सूचना और कार्यमुक्ति की स्थिति एचकेआरएनएल पोर्टल पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

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