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नूंह में नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्रकैद:बहला फुसलाकर ले गया था आरोपी, चिल्लाने की आवाज पर ग्रामीण पहुंचे




हरियाणा के नूंह जिले की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने एक 8 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया है। जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2023 का गांव आकेड़ा है जब दोषी इकलास ने एक 8 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। नूंह अदालत से मिली जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव टिंजन की पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने 19 अगस्त को इकलास दोषी ठहराया। जबकि 22 अगस्त को सजा का आदेश जारी किया। दोषी इकलास को आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 2023 का है मामला जानकारी के मुताबिक मामला 20 अप्रैल 2023 का है जब दोषी ने कथित तौर पर नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। लड़की के चिल्लाने पर आसपास के लोग जमा हो गए। जिसके बाद दोषी मौके से भाग गया। पीड़िता के परिवार को दोषी और उसके रिश्तेदारों से धमकियां मिलीं। अगले दिन नूंह के महिला थाने में केस दर्ज किया गया। कुछ दिन बाद ही मामले में गिरफ्तारी कर नियम अनुसार जांच को आगे बढ़ाया गया। नूंह पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शुरुआत से ही सभी आवश्यक साक्ष्य सावधानीपूर्वक एकत्र किए गए। करीब ढाई साल तक अदालत में सुनवाई चली। इस दौरान मजबूती से केस की पैरवी की गई।

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