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हिसार में एडीजे खत्री सौरभ की कोर्ट ने अंडे के पैसों के विवाद में हुई हत्या के मामले में चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी राहुल उर्फ गच्चा, राहुल खबरी, साहिल उर्फ बब्बू और साहिल उर्फ दाड़ी पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 10 जून 2022 की है। सातरोड़ निवासी सतीश अपने दोस्तों के साथ दिल्ली रोड पर एक शोरूम के सामने अंडे खाने गया था। वहां अंडों के पैसों को लेकर विवाद हो गया। कुछ देर बाद चारों आरोपी एक बाइक पर आए। राहुल खबरी ने सतीश की छाती पर चाकू से वार किया। साहिल उर्फ दाड़ी ने भी उसी चाकू से सतीश के पेट और पीठ पर हमला किया। साहिल उर्फ बब्बू और राहुल उर्फ गच्चा ने ईंटों से हमला किया। पिता नगर निगम में कर्मचारी मृतक के पिता विजय नगर निगम में अस्थाई सफाई कर्मचारी हैं। उनकी शिकायत पर अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। घायल सतीश को नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। जिला अदालत ने शुक्रवार को आरोपियों को सजा सुनाई है।


