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हिसार जिले में एडीजे निशांत की कोर्ट ने आयुक्त कार्यालय में तैनात अहलमद पति बलजीत सिंह पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी जोगेंद्र को 4 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। तीन सबूतों के अभाव में बरी मिली जानकारी के अनुसार पातन गांव की पूर्व पंचायत मेंबर ज्योति की शिकायत पर आजाद नगर थाना में 15 सितंबर 2019 को 16 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले की जांच कर चार लोगों के खिलाफ चालान पेश किया था, जिनमें से जोगेंद्र को छोड़कर कोर्ट ने अन्य तीन को सबूतों के अभाव में बरी किया है। रास्ता रोक किया था जानलेवा हमला शिकायत में ज्योति ने बताया कि 15 सितंबर 2019 की रात 9 बजे अपने पति के साथ देवर रामनिवास के घर जा रही थी। जब हम दोनों सज्जन के घर के सामने वाली गली में पहुंचे, तो जोगिंद्र सहित अन्य ने रास्ते में रोककर हथियार से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था। ईंटें भी फेंककर मारी थी। आरोप लगाया कि पति के सिर में गंभीर चोटें मारी थी। वहीं शोर-शराबा होने पर सभी लोग जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। पड़ोसी ने आकर पति को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया था।


