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यमुनानगर में बाइक चालक को टक्कर मार भागे कार सवार:पीछा करके रोका तो की मारपीट, मौके पर पहुंची डायल 112

यमुनानगर के लाल द्वारा क्षेत्र में एक बाइक चालक के साथ सड़क हादसे के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। कार सवार तीन चार लोग एक बाइक चालक को टक्कर मारकर भाग गए, जब बाइक चालक ने पीछा कर उन्हें रोका तो कार सवार ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। घायल युवक ने तुरंत इसकी सूचना डायल 112 पर दी । मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक से मामले की जानकारी ली और आगामी कार्रवाई के लिए उसे अपने साथ थाने लेकर चली गई। युवक ने कार सवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यूटर्न मारकर दूसरी तरफ पेट्रोल पंप पर रुके कार सवार बाइक सवार दीपक ने बताया कि वह रात करीब साढे आठ बजे लाल द्वारा पास खड़ा था। तभी पीछे से आई एक कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गया। कार में तीन-चार लोग सवार थे, जोकि गाड़ी को लेकर भागने लगे। दीपक ने बताया कि उसने कार चालक को रुकने के लिए आवाज दी, लेकिन वे नहीं रुके। उसने हिम्मत दिखाते हुए कार का पीछा किया। कार चालक ने तेज रफ्तार में यूटर्न लिया और सड़क के दूसरी ओर एक पेट्रोल पंप पर रुक गए। दीपक ने कार के सामने अपनी बाइक खड़ी कर हादसे के बारे में पूछा और कार चालक के भागने का विरोध किया। विरोध करने पर गाली गलौज कर की मारपीट दीपक ने बताया कि इतने में ही कार से एक युवक उतरा और उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। देखते ही देखते वह मारपीट पर उतर आया। दीपक के अनुसार, युवक ने उसे कई थप्पड़ मारे और इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। हादसे और मारपीट की सूचना दीपक ने तुरंत डायल 112 पर दी। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। टीम में शामिल तेजवीर ने बताया कि अभी वे पीड़ित से पूछताछ कर रहे हैं। शिकायत प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

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Sonipat: कंप्रैशर की बेल्ट में फंसने से जनरेटर मैकेनिक की मौत, फाल्ट ठीक करने के लिए पहुंचा था मृतक

गोहाना पानीपत रोड पर एक फैक्टरी में जनरेटर मैकेनिक की कंप्रैशर के पट्टे में फंसने से मौत हो गई।

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नूंह में नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्रकैद:बहला फुसलाकर ले गया था आरोपी, चिल्लाने की आवाज पर ग्रामीण पहुंचे

हरियाणा के नूंह जिले की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने एक 8 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया है। जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2023 का गांव आकेड़ा है जब दोषी इकलास ने एक 8 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। नूंह अदालत से मिली जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव टिंजन की पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने 19 अगस्त को इकलास दोषी ठहराया। जबकि 22 अगस्त को सजा का आदेश जारी किया। दोषी इकलास को आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 2023 का है मामला जानकारी के मुताबिक मामला 20 अप्रैल 2023 का है जब दोषी ने कथित तौर पर नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। लड़की के चिल्लाने पर आसपास के लोग जमा हो गए। जिसके बाद दोषी मौके से भाग गया। पीड़िता के परिवार को दोषी और उसके रिश्तेदारों से धमकियां मिलीं। अगले दिन नूंह के महिला थाने में केस दर्ज किया गया। कुछ दिन बाद ही मामले में गिरफ्तारी कर नियम अनुसार जांच को आगे बढ़ाया गया। नूंह पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शुरुआत से ही सभी आवश्यक साक्ष्य सावधानीपूर्वक एकत्र किए गए। करीब ढाई साल तक अदालत में सुनवाई चली। इस दौरान मजबूती से केस की पैरवी की गई।

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BJP के उमरा मंडल अध्यक्ष ने चलाई गोली: पड़ोसी के साथ नाली में गोबर डालने को लेकर था विवाद, हांसी पुलिस पहुंची

गांव देपल में भाजपा के उमरा मंडल अध्यक्ष एडवोकेट विजय मलिक ने दिनदिहाड़े गोलियां कर दहशत फैला दी।

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कैथल डीसी का शिकायतों को लेकर सख्त रुख:बैठक में नहीं पहुंचे 6 अधिकारी, कारण बताओ नोटिस जारी

कैथल जिला डीसी प्रीति ने जन शिकायतों के निपटारे को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में सीएम विंडो, जनसंवाद और समाधान शिविर की शिकायतों की समीक्षा की।डीसी ने सभी विभागों को 12 जुलाई को आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों का 31 अगस्त तक समाधान करने के निर्देश दिए। प्राथमिकता के आधार पर निपटारा उन्होंने कहा कि शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए। शिकायतों के निवारण में देरी और बैठक में अनुपस्थिति को लेकर कई अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए। इनमें बिजली विभाग के गुहला कार्यकारी अभियंता, डीआरओ, हुडा विभाग के ईओ, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता, डीएसएफसी और मार्केटिंग बोर्ड के कार्यकारी अभियंता शामिल हैं। एटीआर अपलोड करने के निर्देश वहीं डीसी ने अधिकारियों को जन शिकायतों के पोर्टल की स्वयं निगरानी करने और शिकायतों की उच्च गुणवत्ता वाली एटीआर अपलोड करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से पंचायत और राजस्व विभाग को अधिक मेहनत करने को कहा गया। बैठक में ये अधिकारी रहे शामिल सीटीएम को खंड अनुसार दिन तय कर शिकायतों का समाधान करवाने के निर्देश दिए गए। साथ ही समाचार पत्रों में प्रकाशित समस्याओं का भी समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में जिला परिषद सीईओ सुरेश कुमार, एमडी शुगर मिल कृष्ण कुमार, एसडीएम अजय सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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मानसून टर्फ गुजरात पहुंची: हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ भी कमजोर, 23 तक जारी रहेगा बिखराव वाली बारिश का सिलसिला

मानसून टर्फ के गुजरात पर पहुंचने और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण मंगलवार को प्रदेश के उत्तरी व पूर्वी जिलों में बिखराव वाली बारिश हुई।

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हरियाणा सरकार को 10 IMT बनाने को झटका:HC पहुंचा भूमि खरीद पॉलिसी का मामला; नोटिस देकर जवाब मांगा, 23 सितंबर को सुनवाई

हरियाणा सरकार को सूबे में 10 आईएमटी बनाने की मुहिम को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। दरअसल, हरियाणा सरकार की सरकारी विभागों को स्वेच्छा से दी गई भूमि की खरीद की पॉलिसी 2025 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह पॉलिसी 9 जुलाई 2025 को नोटिफाई की गई थी। जींद जिले के अलेवा गांव निवासी किसान सुरेश कुमार ने एक याचिका दायर कर इस पॉलिसी को रद्द करने की मांग की है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के साथ-साथ 10 आईएमटी बनाने के लिए यह जमीन अधिगृहीत करनी थी। याचिका में ये लगाए गए हैं आरोप याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह नीति किसानों के हितों के खिलाफ है और इसमें पारदर्शिता की कमी है। याचिकाकर्ता सुरेश कुमार ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा घोषित यह नई पॉलिसी द राइट टू फेयर कॉम्पेनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड रिक्विजिशन, रिहेबलिटेशन एंड रि सेटलमेंट एक्ट 2013 के अनिवार्य प्रावधानों की अनदेखी करती है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि यह नीति संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। कानूनी प्रक्रिया में ये लगाए गए हैं आरोप याचिका के अनुसार इस पॉलिसी के तहत सरकार हरियाणा में विकास कार्यों के लिए 35 हजार 500 एकड़ उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखती है। इस नीति के तहत सरकार ने भूमि मालिकों से सीधे खरीद के लिए ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। नीति के आलोचकों का कहना है कि यह भूमि अधिग्रहण के लिए स्थापित कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। याची के वकील हरविंदर पाल सिंह ईशर ने कोर्ट को बताया कि 2013 के अनुसार भूमि अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन और ग्राम सभा के साथ परामर्श करना अनिवार्य है। लेकिन नई नीति में इन महत्वपूर्ण कदमों को छोड़ दिया गया है। मुआवजे की दर 3 गुना तक का प्रावधान याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर दिया कि नई नीति में भूमि के लिए अधिकतम मुआवजे की दर कलेक्टर रेट के 3 गुना तक तय की गई है। यह भूमि अधिग्रहण, रिहेबलिटेशन एंड रि सेटलमेंट एक्ट 2013 के प्रविधानों से काफी कम है। याचिका में एग्रीगेटर्स या बिचौलियों की भूमिका को भी उजागर किया गया है। पॉलिसी के अनुसार, ये बिचौलिए 1% सुविधा शुल्क के हकदार होंगे। पॉलिसी में करप्शन बढ़ने की संभावना याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और एक ही क्षेत्र में अलग-अलग भू-मालिकों को अलग-अलग मुआवजा मिल सकता है। यह नीति किसानों को भूखंडों के गैर-मौद्रिक आवंटन के साथ छोड़ देती है, जिससे उन्हें पुनर्वास या आजीविका सहायता के लिए कोई स्पष्ट तंत्र नहीं मिलता है। सुरेश कुमार ने अपनी याचिका में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से इस नीति को रद्द करने और सरकार को इसके तहत किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की है। 23 सितंबर को देना होगा जवाब उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण से पर्यावरण और सामाजिक ताने-बाने पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर तब जब यह सबसे उपजाऊ भूमि पर किया जा रहा हो।याचिका में कहा गया कि इसको लागू करने से पहले सोशल इंपेक्ट असेसमेंट और एनवायर्नमेंट असेसमेंट नहीं करवाया गया। हाई कोर्ट के जस्टिस अनुपेंद्र सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की बेंच ने हरियाणा सरकार को इस मामले में 23 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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कुरुक्षेत्र में किसान की मेहनत लाई रंग: छह बॉक्स से शौकिया शुरू किया मधुमक्खी पालन, छह करोड़ पहुंचा टर्नओवर

कुछ कर गुजरने का जज्बा और सिद्वी के साथ लग्न व मेहनत की जाए तो सफलताएं खुद ही कदम चूमने लगती है। लीक से हटकर भी किए जाने वाले ऐसे प्रयासों के आगे बड़ी से बड़ी बाधाएं भी नहीं टिक पाती।

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यमुना में उफान: चेतावनी के पास पहुंचा जलस्तर, भूमि कटाव तेज; सिंचाई विभाग ने जेई व बेलदारों की छुट्टी की रद्द

पहाड़ों पर बारिश के बाद हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे में अलग-अलग पानी छोड़ा जा रहा है।

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Female Teacher Murder: दो दिन से लापता टीचर की गला रेतकर हत्या, स्कूल से घर नहीं पहुंची थी; जंगल में मिली लाश

भिवानी के लोहारू क्षेत्र के गांव सिंघानी में बुधवार सुबह नहर के पास दो दिन से लापता 19 वर्षीय निजी स्कूल की शिक्षिका का शव मिला है। शिक्षिका की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है।

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