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हरियाणा में बाजरा खरीद में धांधली:5 अधिकारियों पर होगी FIR, दूसरे राज्य से धान की अवैध एंट्री पर भी सरकार सख्त

हरियाणा में बाजरा और धान की खरीद प्रक्रिया में हो रही धांधली को लेकर सरकार ने अब सख्त रवैया अपना लिया है।

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Faridabad: ‘चरण सुहावा’ गुरुचरण यात्रा में शामिल होंगे सीएम सैनी, फरीदाबाद गुरुद्वारे में पहुंचे

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी फरीदाबाद पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा में शामिल होंगे। पूर्व केबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा, जिलाध्यक्ष पंकज पूरन रामपाल, सोहन पाल छौक्कर ने सीएम सैनी का स्वागत किया।

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हरियाणा के 9 शहरों की हवा बहुत खराब: 28 अक्तूबर को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, बारिश होने से मिलेगी राहत

दिवाली के त्योहार पर हुई आतिशबाजी, पराली के जलाने व अन्य गतिविधियों से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में काफी बढ़ोतरी हुई है।

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लाडो लक्ष्मी योजना: महिलाएं तय करेंगी मासिक कितना चाहिए पैसा, लाभ पाने के लिए 25 अक्तूबर तक करना होगा आवेदन

दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 2100 रुपये की किस्त सरकार हरियाणा दिवस एक नवंबर को जारी करने जा रही है।

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हिसार में 31 अक्टूबर को होगी रन फॉर यूनिटी:हांसी के एसडीएम राजेश खोथ को नोडल अधिकारी नियुक्त, एचएयू से शुरू होगी रेस

हिसार में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर आगामी 31 अक्टूबर को ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन होगा, जिसमें हजारों की संख्या में युवा हिस्सा लेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता द्वारा सभी उपायुक्तों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपरांत अधिकारियों की बैठक में डीसी अनीश यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने खेल विभाग और शिक्षा विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को 31 अक्टूबर को सुबह 7 बजे राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी के आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। रन फॉर यूनिटी के लिए हांसी के एसडीएम राजेश खोथ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 अक्टूबर की सुबह 7 बजे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय परिसर से आरंभ होने वाली रन फॉर यूनिटी के लिए सुरक्षित व व्यवस्थित रूट प्लान तैयार किया जाए। दौड़ में कोई प्रतियोगिता नहीं होगी उन्होंने कहा कि इस दौड़ में किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं होगी । इसका उद्देश्य केवल राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी खिलाड़ी, स्कूलों के विद्यार्थी, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संगठन और आम नागरिक रन फॉर यूनिटी में बढ़-चढ़कर भाग लें। यह दौड़ हमारी राष्ट्र की एकता, अखंडता और अटूट संकल्प का प्रतीक बनेगी। प्रतिभागियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा व अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित किए जाएंगे। इस अवसर पर हांसी एसडीएम राजेश खोथ, डीआईओ दीपक भारद्वाज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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रोहतक में मगन सुहाग सुसाइड केस:दिव्या को हाई कोर्ट से 9 बिंदुओं पर मिली जमानत, उल्लंघन करने पर होगी रद्द

रोहतक में मगन सुहाग सुसाइड केस में आरोपी दिव्या को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने 9 बिंदुओं पर दिव्या को नियमित जमानत दी है। साथ ही निर्देश दिए कि अगर दिव्या निर्देशों का उल्लंघन करती है तो उसकी जमानत को रद्द किया जा सकता है। गांव डोभ निवासी मगन सुहाग ने 18 जून को फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले मगन ने वीडियो बनाकर अपनी मौत के लिए पत्नी दिव्या व महाराष्ट्र पुलिस के सिपाही दीपक को जिम्मेदार ठहराया था। इस मामले में दिव्या की जमानत याचिका पर रोहतक एडिशनल सेशन कोर्ट में 4, 8, 9,11 व 19 सितंबर को सुनवाई हुई, जिसमें याचिका को खारिज कर दिया गया। अब हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हुई है। दिव्या को इन बिंदुओं पर मिली जमानत हाई कोर्ट ने दिव्या को जमानत देते हुए 9 बिंदु निर्धारित किए हैं, जिनमें याचिकाकर्ता सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। याचिकाकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा व उन्हें डराएगा नहीं। याचिकाकर्ता प्रत्येक निर्धारित तिथि पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसे न्यायालय के किसी विशिष्ट आदेश द्वारा छूट न दी जाए। हाई कोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा, जिसका वह आरोपी है या जिसके लिए वह दोषी है। जिस पर उस पर संदेह है। याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मजबूर, प्रेरित, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या किसी भी तरीके से साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे। हाई कोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता किसी भी तरह से अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी। याचिकाकर्ता को अपना पता और मोबाइल नंबर एक हलफनामे के माध्यम से ट्रायल कोर्ट को देना होगा और ट्रायल समाप्त होने तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। यदि किसी कारणवश वह उपरोक्त में से किसी में भी परिवर्तन करना चाहती है तो ऐसा केवल ट्रायल कोर्ट को पूर्व सूचना देने के बाद ही किया जाएगा। याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना होगा। ट्रायल कोर्ट व ड्यूटी मजिस्ट्रेट याचिकाकर्ता को रिहा करते समय कोई अन्य शर्त लगा सकता है, जो उचित समझे। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि उपरोक्त शर्तों का कोई उल्लंघन होता है तो राज्य को इस आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करने की स्वतंत्रता होगी। दिव्या के वकील ने जमानत के लिए दी यह दलील दिव्या के वकील राहुल सिंगला ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में लगाई याचिका में कहा कि दिव्या 3 महीने 5 दिन से हिरासत में है। सह-अभियुक्त दीपक, जो उसका दोस्त बताया जा रहा है, उसे 9 जुलाई को अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसकी पुष्टि 4 सितंबर को हुई। दिव्या का पति मगन नशे का आदी और बेरोजगार था, उसकी कमाई की मांग करता था। वकील राहुल सिंगला ने याचिका में कहा कि दिव्या के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है जिससे उसका मामला धारा 45 बीएनएस के तहत परिभाषित उकसावे की परिभाषा के अंतर्गत आता हो। वीडियो फुटेज की अभी तक कोई एफएसएल रिपोर्ट नहीं है। चालान 28 अगस्त को पेश किया गया है, आरोप अभी तय होने बाकी हैं और कुल 20 अभियोजन पक्ष के गवाह। वह किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है।

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हरियाणा में कल खुले रहेंगे रजिस्ट्री ऑफिस:धनतेरस पर सरकार का फैसला; जिलों के सभी DC को लेटर जारी, सख्ती से होगा पालन

हरियाणा में कल लोग अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकेंगे। लोगों की मांग को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। इसको लेकर एक ऑर्डर भी जारी किया गया है। इस ऑर्डर में लिखा है कि सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी उपायुक्तों को सूचित किया जाए कि सभी उप-पंजीयक कार्यालय 18 अक्टूबर अर्थात् शनिवार को खुले रहेंगे, ताकि लोग धनतेरस के शुभ दिन पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके। इसलिए सभी जिला उपायुक्त अपने क्षेत्र में सभी उप-पंजीयकों और संयुक्त उप-पंजीयकों को कड़ाई से अनुपालन करें। इसे सबसे जरूरी माना जा सकता है। यहां पढ़ें ऑर्डर की कॉपी…

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Jyoti Malhotra: जेल से बाहर आना चाहती है ज्योति, जमानत याचिका पर इस दिन होगी सुनवाई

ज्योति मल्होत्रा ने मंगलवार को जिला न्यायालय में नियमित जमानत याचिका दायर की थी जिस पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. परमिंद्र कौर की अदालत ने 17 अक्तूबर को जवाब मांगा है।

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