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हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी: किसी आरोपी के पास स्थायी घर न होना जमानत से इनकार करने का आधार नहीं, ये अन्याय



पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत कानून को लेकर एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी आरोपी के पास स्थायी घर न होना जमानत से इनकार करने का आधार नहीं बन सकता।

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