Rewari Crime: शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लाखों की ठगी, पुलिस ने गिरफ्तार किए तीन आरोपी
पुलिस ने ठगी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने ठगी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) की राज्य सलाहकार समिति की बैठक आज पंचकूला में आयोजित होगी। इस बैठक की अध्यक्षता आयोग के चेयरमैन नंद लाल शर्मा करेंगे। बैठक में आयोग के सदस्य, बिजली वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशक (MD), उपभोक्ता संगठनों, उद्योग जगत, कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों तथा विद्युत लोकपाल सहित कुल 21 सदस्य भाग लेंगे। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के अंतर्गत राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों को एक साझा मंच पर लाकर बिजली क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। वहीं धारा 88 समिति के उद्देश्यों को परिभाषित करती है, जिनमें उपभोक्ता हितों की सुरक्षा, पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा आयोग की नीतियों और विनियमों पर परामर्श देना शामिल है। मीटिंग में इन मुद्दों पर चर्चा होगी बैठक में उपभोक्ता शिकायत निवारण, स्मार्ट मीटरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा, हरियाणा बिजली उत्पादन निगम के थर्मल प्लांटों से निकलने वाली फ्लाई ऐश के प्रबंधन और बिजली वितरण व्यवस्था की गुणवत्ता सुधार जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी।आयोग का मानना है कि समिति से प्राप्त सुझाव आगामी आदेशों और नीतिगत फैसलों को और अधिक उपभोक्ता-हितैषी और प्रभावी बनाने में सहायक होंगे। राज्य सलाहकार समिति उपभोक्ताओं और आयोग के बीच संवाद की एक सशक्त कड़ी है, जो बिजली क्षेत्र में सुधार और पारदर्शिता को नई दिशा देती है।
पानीपत में पुलिस ने पांच-छह साल से अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी परिवार को पकड़ा है। परिवार बांग्लादेश के ठाकुर गांव जिले का रहने वाला है।
बहादुरगढ़ नगर परिषद की ओर से बुधवार को शहर में विकास कार्यों को लेकर पार्षदों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में सभी पार्षदों से उनके वार्डों में होने वाले विकास कार्यों पर चर्चा की जाएगी और उनसे विकास कार्यों की मांग ली जाएगी। नगर परिषद के ईओ अरुण नांदल ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता चेयरपर्सन सरोज राठी करेंगी। उन्होंने कहा कि बैठक में भाग लेने के लिए सभी पार्षदों को पहले ही सूचना भेज दी गई थी। बैठक में प्राप्त विकास कार्यों की मांगों को सामान्य बैठक में एजेंडा के रूप में पास किया जाएगा। एजेंडा पास होने से पहले सभी कार्यों के एस्टीमेट बनवाए जाएंगे और बजट निर्धारित किया जाएगा। हंगामेदार हो सकती है बैठक बैठक में हंगामे की आशंका भी जताई जा रही है। कुछ विपक्षी पार्षदों का आरोप है कि उनके वार्डों में काम नहीं हो रहा है और वे इस मुद्दे को बैठक में उठा सकते हैं। ऐसे पार्षदों का यह भी आरोप है कि नगर परिषद की सामान्य बैठक हुए कई महीने हो चुके हैं। बैठक में शहर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सभी वार्डों मे समान रूप से विकास कार्य कराने पर होगी चर्चा पार्षदों के बीच सहमति बनने पर शहर में विकास कार्यों को गति मिलने की संभावना है। हालांकि, विपक्षी पार्षदों के हंगामे की आशंका के चलते बैठक हंगामेदार रहने की भी संभावना है। नगर परिषद के अधिकारियों ने सभी पार्षदों से बैठक में शांति बनाए रखने और शहर के विकास के लिए सकारात्मक योगदान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
हरियाणा के पानीपत में मौलवी द्वारा नौ साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है।
फरीदाबाद जिले में विदेशी महिला से गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने मंगलवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए बीस-बीस साल कैद की सजा और एक-एक लाख, एक-एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों के लिए कठोर सजा देना जरूरी है, ताकि समाज में महिला सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश जा सके। शराब पार्टी रख महिला को बुलाया जानकारी के अनुसार मामला नवंबर 2020 का है। दिल्ली में रहने वाली विदेशी महिला की जान-पहचान सेक्टर 49 फरीदाबाद के जॉन और दिल्ली प्रहलादपुर के अमन से थी। 20 नवंबर 2020 को जॉन ने अपने घर पर शराब पार्टी रखी और महिला को फोन कर बुलाया। पीड़िता पार्टी में पहुंची, जहां अमन भी मौजूद था। पार्टी के बाद जॉन ने महिला से संबंध बनाने का दबाव बनाया। जब उसने मना किया, तो दोनों ने उसे कमरे में बंद कर बारी-बारी से रेप किया। वारदात के बाद रात में दोनों आरोपी महिला को दिल्ली छोड़कर वापस लौट आए। कोर्ट ने दोनों को ठहराया दोषी घटना के दो दिन बाद, 22 नवंबर 2020 को पीड़िता महिला थाना एनआईटी पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उसी दिन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई लगातार कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई। पुलिस ने पुख्ता सबूत किए पेश चीफ डिफेंस एडवाइजर रविंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि इस केस में पीड़िता के बयान और पुलिस द्वारा पेश किए सबूत कोर्ट में पुख्ता साबित हुए। कोर्ट का यह फैसला महिलाओं के प्रति गंभीर अपराधों पर न सिर्फ सख्त संदेश है, बल्कि पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
यौन शोषण करने के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है।
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