मोहाली में बेटी के किडनैपर पिता को 7 साल जेल:पत्नी से हुआ झगड़ा, तो बच्ची उठाकर ले गया; दलील में बोला-कम सजा दो, अकेले कमाने वाला हूं
पंजाब के मोहाली में अपनी 11 महीने की बेटी की हत्या के इरादे से किडनैपिंग से जुड़े मामले में जिला अदालत ने पिता को सजा सुनाई। दोषी आकाश को अदालत ने आईपीसी की धारा 364 (हत्या के इरादे से अपहरण) में 7 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना व धारा 317 (बच्चे को त्यागना) के तहत 5 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि, अदालत में खुद को सजा से बचाने के लिए कई दलीलें दी गईं, लेकिन अदालत ने उसकी एक भी नहीं सुनी। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। 4 प्वाइंट में जानें पूरा मामला… दोषी बोला- मैं अकेला कमाने वाला दोषी ने अपने अलग बयान में कहा कि वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है और उसके वृद्ध माता-पिता और एक अविवाहित बहन उस पर निर्भर हैं। उसने आगे कहा कि वह प्रथम दृष्टया अपराधी है और उसने नरम रुख अपनाने की प्रार्थना की। जबकि पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि दोषी ने अपनी ही 11 महीने की बेटी इशिका का अपहरण करके गंभीर अपराध किया है ताकि उसकी हत्या की जा सके या उसे ठिकाने लगाया जा सके। उसने उसे छोड़ दिया और उसके बाद, उसका पता नहीं चल पाया है, इसलिए उसके साथ कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए और वह अधिकतम सजा की मांग करता है









