Haryana: फसल की रखवाली के लिए खेत में गया था किसान, कुत्तों ने बोल दिया हमला, हुई मौत
अपनी फसल की रखवाली के लिए खेत में गए किसान पर कुत्तों ने हमला बोल दिया जिससे किसान की मौत हो गई।
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मगन सुहाग आत्महत्या केस में वीरवार को आरोपी पत्नी दिव्या अदालत में पेश हुई।
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 2100 रुपये की किस्त सरकार हरियाणा दिवस एक नवंबर को जारी करने जा रही है।
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने तीन बड़े फैसले लिए हैं।
महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल 26 अक्तूबर से लागू होगा
हरियाणा के उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्नातक (यूजी) प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर (पीजी) प्रथम व द्वितीय वर्ष के दाखिला पोर्टल को एक बार फिर खोला है।
बिहार में भाजपा ने 101 से ज्यादा उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। बिहार में पहले चरण का चुनाव छह नवंबर को होगा। ऐसे में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
19 साल के युवक की सड़क हादसे में मौत का मामला सामने आया है। युवक पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाला था।
रेवाड़ी पुलिस ने अवैध रूप से पटाखे बेचने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मोहल्ला स्वामी वाड़ा निवासी जितेंद्र और मोहल्ला बल्लूवाड़ा निवासी चिराग के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 12 कार्टन अवैध विस्फोटक पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि मोहल्ला स्वामी वाड़ा निवासी जितेंद्र अपने घर में अवैध रूप से विस्फोटक पटाखे बेच रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने जितेंद्र के मकान पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके घर से 6 कार्टन अवैध विस्फोटक पटाखे जब्त किए गए। पूछताछ में लिया दोस्त का नाम पूछताछ के दौरान आरोपी जितेंद्र ने बताया कि उसने अपने दोस्त चिराग, जो मोहल्ला बल्लूवाड़ा का निवासी है, के साथ मिलकर ये पटाखे लाए थे। उसने यह भी बताया कि आधे पटाखे चिराग के घर पर रखे हुए हैं। जितेंद्र की निशानदेही पर पुलिस ने मोहल्ला बल्लूवाड़ा स्थित चिराग के घर पर भी छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। चिराग के मकान से भी 6 कार्टन अवैध विस्फोटक पटाखे बरामद हुए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ शहर थाने में विस्फोटक अधिनियम सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला प्रशासन ने दीवाली पर आतिशबाजी के लिए सख्त नियम जारी किए हैं। केवल ग्रीन पटाखों को फोड़ने की इजाजत होगी। पटाखे फोड़ने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा। यह फैसला हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव पर लिया गया है। जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 और विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत ये नियम लागू किए गए हैं। जिले में बेरियम लवण वाले पटाखों और लड़ी (श्रृंखला) पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह रोक है। सिर्फ ग्रीन पटाखों की अनुमति है। अधिकारियों को निर्देश जिलाधीश ने डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, डीएसपी, नगर पालिका सचिव, SHO और अग्निशमन अधिकारियों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए छापेमारी करने और रोजाना रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस ने भी कमर कस ली है। शहर में 24 जगहों पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही है। बाजारों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर पुलिसकर्मी पैदल गश्त कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति टीम भी तैनात है।