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बहादुरगढ़ नगर परिषद की बैठक आज:विकास कार्यों पर होगी चर्चा, विकास कार्यों पर फोकस; एस्टीमेट बनाए जाएंगे

बहादुरगढ़ नगर परिषद की ओर से बुधवार को शहर में विकास कार्यों को लेकर पार्षदों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में सभी पार्षदों से उनके वार्डों में होने वाले विकास कार्यों पर चर्चा की जाएगी और उनसे विकास कार्यों की मांग ली जाएगी। नगर परिषद के ईओ अरुण नांदल ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता चेयरपर्सन सरोज राठी करेंगी। उन्होंने कहा कि बैठक में भाग लेने के लिए सभी पार्षदों को पहले ही सूचना भेज दी गई थी। बैठक में प्राप्त विकास कार्यों की मांगों को सामान्य बैठक में एजेंडा के रूप में पास किया जाएगा। एजेंडा पास होने से पहले सभी कार्यों के एस्टीमेट बनवाए जाएंगे और बजट निर्धारित किया जाएगा। हंगामेदार हो सकती है बैठक बैठक में हंगामे की आशंका भी जताई जा रही है। कुछ विपक्षी पार्षदों का आरोप है कि उनके वार्डों में काम नहीं हो रहा है और वे इस मुद्दे को बैठक में उठा सकते हैं। ऐसे पार्षदों का यह भी आरोप है कि नगर परिषद की सामान्य बैठक हुए कई महीने हो चुके हैं। बैठक में शहर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सभी वार्डों मे समान रूप से विकास कार्य कराने पर होगी चर्चा पार्षदों के बीच सहमति बनने पर शहर में विकास कार्यों को गति मिलने की संभावना है। हालांकि, विपक्षी पार्षदों के हंगामे की आशंका के चलते बैठक हंगामेदार रहने की भी संभावना है। नगर परिषद के अधिकारियों ने सभी पार्षदों से बैठक में शांति बनाए रखने और शहर के विकास के लिए सकारात्मक योगदान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

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Haryana: मौलवी की क्रूरता… बच्चे को रस्सी से बांध बुरी तरह पीटा, मदरसे पहुंची मां, मासूम को देख फट गया कलेजा

हरियाणा के पानीपत में मौलवी द्वारा नौ साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है।

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फरीदाबाद में गैंगरेप के दो दोषियों को 20 साल कैद:शराब पार्टी के बाद विदेशी महिला से वारदात, 1-1 लाख का जुर्माना

फरीदाबाद जिले में विदेशी महिला से गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने मंगलवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए बीस-बीस साल कैद की सजा और एक-एक लाख, एक-एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों के लिए कठोर सजा देना जरूरी है, ताकि समाज में महिला सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश जा सके। शराब पार्टी रख महिला को बुलाया जानकारी के अनुसार मामला नवंबर 2020 का है। दिल्ली में रहने वाली विदेशी महिला की जान-पहचान सेक्टर 49 फरीदाबाद के जॉन और दिल्ली प्रहलादपुर के अमन से थी। 20 नवंबर 2020 को जॉन ने अपने घर पर शराब पार्टी रखी और महिला को फोन कर बुलाया। पीड़िता पार्टी में पहुंची, जहां अमन भी मौजूद था। पार्टी के बाद जॉन ने महिला से संबंध बनाने का दबाव बनाया। जब उसने मना किया, तो दोनों ने उसे कमरे में बंद कर बारी-बारी से रेप किया। वारदात के बाद रात में दोनों आरोपी महिला को दिल्ली छोड़कर वापस लौट आए। कोर्ट ने दोनों को ठहराया दोषी घटना के दो दिन बाद, 22 नवंबर 2020 को पीड़िता महिला थाना एनआईटी पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उसी दिन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई लगातार कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई। पुलिस ने पुख्ता सबूत किए पेश चीफ डिफेंस एडवाइजर रविंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि इस केस में पीड़िता के बयान और पुलिस द्वारा पेश किए सबूत कोर्ट में पुख्ता साबित हुए। कोर्ट का यह फैसला महिलाओं के प्रति गंभीर अपराधों पर न सिर्फ सख्त संदेश है, बल्कि पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

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