Actionpunjab

Action Punjab Logo
Breaking News

करट

Haryana

मानेसर लैंड स्कैम में पूर्व सीएम हुड्‌डा को झटका:हाईकोर्ट ने याचिका डिसमिस की; CBI स्पेशल कोर्ट में होगी सुनवाई, आरोप तय होंगे

मानेसर लैंड स्कैम में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान पूर्व सीएम की याचिका को डिसमिस कर दिया है। अब पंचकूला सीबीआई की विशेष अदालत में पूर्व सीएम के खिलाफ आरोप तय हो सकेंगे। इसको लेकर सीबीआई पहले ही कोर्ट में चालान पेश कर चुकी है। आरोप तय होने के बाद पूर्व सीएम हुड्डा ट्रायल चलेगा। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप तय करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत मामले की सुनवाई करेगी। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने मानेसर लैंड स्कैम में सीबीआई जांच का निर्देश दिया था। अदालत ने पाया कि अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द करने का तत्कालीन हुड्डा सरकार का 2007 का फैसला दुर्भावनापूर्ण था और इसे धोखाधड़ी माना। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बिचौलियों द्वारा कमाए गए अनुचित लाभ की जांच करने और राज्य सरकार को “एक-एक पाई वसूलने” का निर्देश दिया था। हुड्‌डा ने ये लगाई थी याचिका हुड्डा ने पंचकूला विशेष सीबीआई अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मामले की सुनवाई स्थगित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इससे उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का रास्ता साफ हो गया था।हुड्डा की ओर से दायर याचिका में विशेष सीबीआई अदालत के 19 सितंबर को पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई। सीबीआई अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी और अगली सुनवाई पर आरोप तय करने का निर्देश भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला हाईकोर्ट में पूर्व सीएम हुड्डा की ओर से वकीलों ने तर्क दिया कि निचली अदालत का आरोप तय करने का फैसला अवैध था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सह-आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इसलिए, अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करना “मुकदमे को अलग-अलग हिस्सों में बांटने” के समान होगा, जो अवैध था। हुड्‌डा सहित कई पूर्व अधिकारी आरोपी हुड्डा की ओर से पेश वकीलों ने तर्क दिया कि विशेष अदालत ने उनकी अर्जी केवल इस आधार पर खारिज कर दी कि सर्वोच्च न्यायालय ने केवल उन आरोपियों की कार्यवाही पर रोक लगाई है, जिन्होंने विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की थीं। हुड्डा सहित कई पूर्व अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है, जो विशेष सीबीआई अदालत में लंबित है। केस में 34 के खिलाफ 80 हजार पन्नों की चार्जशीट केंद्रीय एजेंसी ने सितंबर 2015 में जांच शुरू की थी और 2018 में हुड्डा समेत 34 लोगों के खिलाफ 80,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि सरकारी उद्देश्यों के नाम पर गुरुग्राम जिले के मानेसर और आसपास के गांवों के किसानों से सस्ते दामों पर सैकड़ों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। बाद में रियल एस्टेट कंपनियों, बिल्डरों और कॉलोनाइजरों को बेहद रियायती दरों पर जमीन के लाइसेंस जारी कर दिए गए। इसी साल जनवरी में सीबीआई ने मामले के शीघ्र निपटारे की मांग करते हुए तर्क दिया था कि पिछले चार वर्षों से आरोपियों के पक्ष में स्थगन आदेश जारी है।

Haryana

गुरुग्राम में पुलिस ने नशा सप्लायर को दबोचा:20 ग्राम हेरोइन बरामद केस में आया था नाम; कोर्ट में पेश कर जेल भेजा

गुरुग्राम में मानेसर जोन के पुलिस उपायुक्त दीपक कुमार (IPS) के दिशा-निर्देश पर पटौदी पुलिस ने 20 ग्राम अवैध हेरोइन (चिट्टा) बरामदगी मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे आरोपी मोहित और नशा सप्लाई करने वाले आरोपी सुमित कुमार को गिरफ्तार किया है। 31 अक्टूबर को पकड़ा गया था पहला आरोपी यह मामला 31 अक्टूबर 2025 का है, जब थाना पटौदी की टीम ने आरोपी चिराग शर्मा, निवासी राठीवास राजपूत, जिला मेवात को 20 ग्राम चिट्टा के साथ पकड़ा था। उस समय उसका साथी मोहित, निवासी नरहेड़ा, अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया था। फरार आरोपी और सप्लायर दोनों गिरफ्तार पुलिस चौकी शहर पटौदी की टीम ने फरार आरोपी मोहित को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान मोहित ने स्वीकार किया कि वह अपने साथी चिराग शर्मा के साथ नशा खरीदने गया था। जांच को आगे बढ़ाते हुए, पुलिस ने नशा सप्लाई करने वाले आरोपी सुमित कुमार, निवासी पाली, थाना सदर महेंद्रगढ़ को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी जेल भेजे गए, नेटवर्क की जांच जारी तीनों आरोपियों – चिराग शर्मा, मोहित और सुमित कुमार – को नियमानुसार गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही पूरी की गई। माननीय न्यायालय के आदेश पर उन्हें जिला जेल भोंडसी भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नशे के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा ताकि समाज को इस बुराई से मुक्त किया जा सके।

Haryana

Haryana Crime: जमीनी विवाद में पिता-पुत्र की हत्या, पुलिस ने दो बहुओं को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल

पिता-पुत्र की हत्या के मामले में पुलिस ने परिवार की दो बहुओं को गिरफ्तार किया है।

Haryana

पंचकूला कोर्ट में पेश हुआ फर्जी जमानती:दूसरे की प्रॉपर्टी पर तैयार करवाए फर्जी दस्तावेज, अब हुई FIR, आरोपी तलाशेगी पुलिस

हरियाणा के पंचकूला में फर्जी जमानती बनकर जमानत लेने के मामले में सेक्टर-7 थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। हालांकि अभी आरोपी अज्ञात है लेकिन पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पंचकूला के रायपुर रानी थाना एरिया के बहबलपुर गांव से साल 2021 में पोल्ट्री फाॅर्म के मुंशी के पास से एक क्विंटल चूरा पोस्त बरामद की। जिसमें पुलिस ने आरोपी मोहित के साथ-साथ महिला बबली को भी आरोपी बनाया था। जिसमें बबली की कोर्ट में जमानत मोहन सिंह नाम के व्यक्ति ने ली। जमानत पर बाहर आने के बाद बबली ने कोर्ट में पेशी के लिए नहीं आई। गैर जमानती वारंट होने के बाद भी आरोपी नहीं आई तो कोर्ट ने जमानत को वारंट भेजे। कभी नहीं ली किसी की जमानत कोर्ट में पेश होकर मोहन सूद ने बताया कि उसने कभी किसी की जमानत नहीं ली। उसके कागजातों को किसी ने फर्जी तरीके से तैयार करवाया था। कोर्ट में बयान देने के बाद कोर्ट ने बबली की जमानत लेने वाले अज्ञात व्यक्ति व उसकी शिनाख्त करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए। चल रही है जांच : ASI अरविंद पंचकूला सेक्टर-7 पुलिस थाना के जांच अधिकारी ASI अरविंद ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ धारा 406,420,465,466,467,468,471,120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Haryana

Rewari: लग्न समारोह में युवक की हत्या, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, कोर्ट में किया पेश

लग्न समारोह के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

Haryana

फरीदाबाद में युवक की हत्या, 3 दोषियों को उम्रकैद:पुरानी रंजिश के चलती मारी थी गोली, कोर्ट ने 7 साल बाद सुनाया फैसला

फरीदाबाद में भूपानी थाना क्षेत्र के खेड़ीकला गांव में 7 साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने तीनों दोषियों — गौरव, उमेश और हेमराज — को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही गौरव पर 30 हजार रुपए और उमेश व हेमराज पर 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 10 मई 2018 का है, जब खेड़ीकला गांव निवासी अशोक (25 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अशोक, गांव निवासी प्रकाश का भतीजा था और खेती-बाड़ी करता था। घटना वाले दिन दोपहर में वह अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था और गेलीराम के मकान के पास सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। इसी दौरान बाइक पर सवार गौरव और उमेश वहां पहुंचे और अशोक पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जांच में पता चला कि यह हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई थी, और इस पूरी साजिश में तीसरा आरोपी हेमराज भी शामिल था। दो गुटों की रंजिश बनी खून की वजह सरकारी वकील रविंद्र गुप्ता ने बताया कि गांव खेड़ीकला लंबे समय से दो गुटों — हेमराज गुट और टेकचंद गुट — में बंटा हुआ है। मृतक अशोक का परिवार टेकचंद गुट से था, जबकि आरोपी हेमराज विपक्षी गुट का सदस्य था। दोनों पक्षों में साल 2015 से विवाद चला आ रहा था। इसी आपसी रंजिश ने धीरे-धीरे हत्या का रूप ले लिया। अदालत का फैसला मामले की जांच पूरी होने और गवाहों के बयानों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि तीनों अभियुक्तों ने साजिश के तहत हत्या की वारदात को अंजाम दिया। अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और आर्थिक दंड भी लगाया।

Haryana

रोहतक के पैड प्रकरण की जांच SIT के हवाले: पीड़ित ने कोर्ट को बताई आपबीती, आरोपियों की हो सकती गिरफ्तारी

एमडीयू में महिला सफाईकर्मियों के अंत:वस्त्र उतरवाने के प्रकरण की जांच के लिए डीएसपी की अध्यक्षता में एसआईटी (विशेष जांच दल) गठित की गई है।

Haryana

हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला: पिता-पुत्र को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जमीनी विवाद में की थी हत्या

हत्या के मामले में कोर्ट ने पित्रा-पुत्र को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Haryana

हरियाणा मानेसर भूमि घोटाला:पूर्व सीएम हुड्‌डा को राहत; सीबीआई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मानेसर भूमि घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दायर याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। है। अब इस मामले में पंचकूला सीबीआई की बिशेष अदालत में आरोप तय करने में सुनवाई नहीं होगी। हुड्डा ने पंचकूला विशेष सीबीआई अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मामले की सुनवाई स्थगित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी, जिससे उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का रास्ता साफ हो गया था। हुड्डा द्वारा दायर याचिका में विशेष सीबीआई न्यायाधीश द्वारा 19 सितंबर को पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी और अगली सुनवाई पर आरोप तय करने का निर्देश भी दिया था।

Haryana

सोनीपत में पुलिस ने दबोचा वाहन चोर:चोरी की स्कूटी बरामद की; युवक को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा

सोनीपत में थाना सिविल लाइन पुलिस ने घर के बाहर से स्कूटी चोरी करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरीशुदा स्कूटी भी बरामद कर ली है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नरेश निवासी सोनीपत के रूप में हुई है। मामले की जानकारी के अनुसार, 21 अक्तूबर 2025 को रजनीश पुत्र राजबीर, निवासी नरेन्द्र नगर, सोनीपत ने थाना सिविल लाइन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 19 अक्तूबर की रात उसने अपनी स्कूटी घर के सामने गली में खड़ी की थी। अगले दिन सुबह जब वह बाहर निकला तो स्कूटी गायब मिली। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्कूटी चोरी कर ले जाने की आशंका जताई गई थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान सहायक उप निरीक्षक नरेन्द्र और उनकी टीम ने लगातार प्रयास करते हुए आरोपी नरेश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी के कब्जे से चोरी की गई स्कूटी बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

Scroll to Top